अमरीश
हरिद्वार, 16 अक्टूबर। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट में दर्ज किए गए मुकदमे के संबंध में प्रैस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिला अध्यक्ष डा.नीरज सिंघल ने कहा कि एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में एक संगठन के विरुद्ध कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला समाचार प्रकाशित होने पर दबाव में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। जो पूर्णतः गैर कानूनी है। इसमें विपक्षी पार्टी कांग्रेस की साजिश की बू नजर आ रही है।
उस दिन कई संगठनों द्वारा धरने प्रदर्शन किये गये। लेकिन उन पर मुकद्मा दर्ज नहीं किया गया। जबकि कानून सभी के लिए समान है। इसके बावजूद भेदभाव किया जा रहा है। जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने लाॅकडाउन अवधि के दौरान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, संत समाज द्वारा कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अखबारों में प्रकाशित समाचारों को दिखाते हुए पुलिस विभाग द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे को भेदभाव पूर्ण बताया एवं कहा कि कार्यक्रम से पूर्व इसकी सूचना सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में लिखित रूप में रिसीव कराई गयी थी। उन्होंने कहा कि मुकदमों से डरने वाले नहीं व्यापारी हित में संघर्ष जारी रहेगा।
व्यापारी नेता मनीष गुप्ता ने कहा कि यह मुकदमा पुलिस द्वारा व्यापारी हित के मामलों में मौन रहने वाले अन्य व्यापार मंडल से सांठगांठ कर कराया गया है। प्रशासन की इस प्रकार की कार्यवाही अनुचित है। उन्होंने कहा कि उनक द्वारा ज्वालापुर क्षेत्र में मांस व्यापारियों द्वारा गंगा में डाले जा रहे मांस के टुकड़ों को प्रतिबंधित करने हेतु पुलिस विभाग को कार्यवाही हेतु कई पत्र प्रेषित किए गए हैं। लेकिन उस पर पुलिस प्रशासन मौन बना हुआ हैं। यह भेदभाव पूर्ण रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।