100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

Haridwar News
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तनवीर

हरिद्वार। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,कनिष्ठ सहायक व अन्य इंटरमीडिएट स्तरीय पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा 31.10.2021 को प्रथम पाली प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपरान्ह 02.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर आयोजन किया जा रहा है।

विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा

हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्र – गुरूकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार, एस0एम0पब्लिक स्कूूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर कनखल, हरिद्वार, शिवडेल पब्लिक स्कूल जगजीतपुर कनखल, हरिद्वार, आनन्दमयी सेवा सदन म्युनिस्पिल महिला इन्टर कालेज जोधामल रोड़ हरिद्वार, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज मायापुर हरिद्वार, राजकीय कन्या इण्टर कालेज ज्वालापुर निकट रेलवे फाटक ज्वालापुर, हरिद्वार, ज्वालापुर इन्टर कालेज हरिद्वार, पन्ना लाल भल्ला, म्युनिस्पिल इण्टर कालेज देवपुरा, हरिद्वार, महर्षि विद्या मन्दिर लक्सर रोड़ जगजीतपुर, हरिद्वार, राष्ट्रीय इण्टर कालेज सीतापुर, हरिद्वार, शिक्षा मन्दिर तरूण हिमालय इण्टर कालेज शिवलोक सैक्टर-1 रानीपुर भेल, हरिद्वार, एस0एम0एस0डी0 इण्टर कालेज सतीघाट कनखल, हरिद्वार, दून पब्लिक हायर सैकेण्ड्री स्कूल शान्तिभवन कैलाश गली सूखी नदी भूपतवाला, हरिद्वार, पार्थ सारथी हायर सैकेण्ड्री स्कूल खड़खड़ी, हरिद्वार, एस0एम0जे0एन0पी0जी0कालेज गोविन्दपुरी, हरिद्वार, डिवाइन लाईट स्कूल जगजीतपुर जमालपुर लिंक रोड़ निकट फुटबाल ग्राउण्ड, हरिद्वार, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज सैक्टर-2 भेल रानीपुर, हरिद्वार, डा0हरिराम आर्य इण्टर कालेज मायापुर हरिद्वार पर आयोजित होगी।

परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत विधि व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में पूरण सिंह राणा, प्रभारी नगर मजिस्टेªट हरिद्वार द्वारा धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किये गये हैं कि हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 100 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्टेªट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्टेªट हरिद्वार अथवा नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार की पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे।
कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो।

इन सभी परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
भारत सरकार/राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
सभी प्रतिबंध दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे, यदि यह जिला मजिस्टेªट अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाय।
आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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