तनवीर
अपहरण हत्या दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो अंजलि नौटियाल ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी पर न्यायालय ने एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अन्य आरोपी को वारदात में सहयोग करने और सबूत छुपाने का दोषी पाते हुए 5 वर्ष की कैद एक लाख का जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान के अनुसार 20 दिसंबर 2020 को बच्ची अपने घर की छत पर खेल रही थी। इसी दौरान राम तीरथ नाम का एक व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर बहाने से राजीव कुमार की छत पर ले गया था। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और गला घोट कर उसकी हत्या कर दी।
अदालत ने राम तीरथ यादव को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है।मामा राजीव को सबूत छुपाने पर 5 वर्ष के कारागार की सजा सुनाई है। धर्म नगरी का यह मामला काफी चर्चित हुआ था। लोगों द्वारा दोषी को फांसी पर लटकाने की मांग की गई थी। ऋषिकुल पर आक्रोशित लोगों द्वारा जाम भी लगाया गया था।घटना को लेकर ऋषि कुल निवासियों के विरोध का सामना पुलिस को भी झेलना पड़ा था।