तनवीर
हरिद्वार, 16 अगस्त। भारतीय जागरूकता समिति ने एटीसी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से एसएम पब्लिक स्कूल जगजीतपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में स्कूल के छात्र-छात्राओं को ड्रग्स, ट्रैफिक, साइबर लॉ के विषय में जानकारी दी गयी। शिविर में मुख्य अथिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर, हाईकोर्ट के अधिवक्ता एवं समिति के अध्यक्ष ललित मिगलानी, इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह, एसआई संजय गौर, समिति के मार्गदर्शक विजेंद्र पालीवाल, चाइल्ड वेलफेयर समिति के पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन स्कूल प्रशासन द्वारा किया गया। स्कूल के प्रिन्सिपल रमनीक शाह सूद, वाइस प्रिंसिपल रेखा शर्मा ने समिति के प्रयासों की सरहना की।
समिति के अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज में साइबर अपराध एवं ड्रग्स का व्यापार बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे है। साइबर अपराधी लोगों के खातों से रकम निकाल रहे हैं। जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। मिगलानी ने बताया साइबर अपराध होने पर तुरंत संबंधित खाते को बन्द कराएं और तुरंत साइबर सेल को सूचित करें। देरी होने पर पैसे को वापिस रिकवर करने में परेशानी आ सकती है। मिगलानी ने बताया कि ड्रग्स का सेवन करने से नर्वस सिस्टम हो जाता है।
ड्रग्स बेचना, खरीदना और इस्तेमाल करना क़ानूनी जुर्म है। जिसमे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह एवं एसआई संजय गौर ने नये कानून बीएनएस, बीएनएसएस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया की यह कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी रूप से लागू हो गये हैं। अब नए कानूनों के तहत ही मुक़दमे दर्ज किए जा रहे हैं। समिति के मार्गदर्शक विजेंद्र पालीवाल ने बच्चे समाज का भविष्य हैं और समाज को नई दिशा देने में समर्थ हैं। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने छात्र-छात्राओं को विधिक प्राधिकरण की कार्यशाली के बारे में जानकारी दी और बताया कि कौन-कौन लोग प्राधिकरण से लाभ ले सकते है।
उन्होंने विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के विषय में भी जानकारी दी और बताया कि अपराध होने की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें। विनोद कुमार ने बताया कि बाल अपराध के मामलों में जेजेएक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। अंकित सरोहा, राहुल कुमार, सोनिका गुलाटी, अंशुल चौधरी ने शिविर के आयोजन में सहयोग किया।