तनवीर
हरिद्वार के ग्राम जियापोता कटारपुर मार्ग में अमित राणा की कॉलोनी के बगल में सौरभ चौहान द्वारा लगभग 8-10 बीघा के क्षेत्रफल में अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण / विकास कार्य करने के कारण उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 ) के अधीन नोटिस जारी कर स्थल पर किये जा रहे अनधिकृत निर्माण व विकास कार्य को बंद करने तथा कारण बताने के लिए प्रेषित किया गया।विपक्षी द्वारा नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया गया और न ही स्थल पर अनधिकृत रूप से किया जा रहे विकास कार्य को रोका गया।
अनधिकृत भू-विकासकर्ता द्वारा निरंतर आदेशों की अवहेलना करते हुए स्थल पर विकास कार्य जारी रखा गया। स्थल पर निर्माण व विकास कार्य ना रोके जाने के फलस्वरूप सचिव, हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण के आदेशानुसार स्थल पर किये गये निर्माण व विकास कार्य को प्राधिकरण टीम द्वारा मौके पर ध्वस्त किया गया तथा अनधिकृत निर्माण व विकासकर्ता को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किए बिना स्थल पर किसी भी प्रकार के निर्माण व विकास कार्य न करें।
10 बीघा पर चलाई जेसीबी

हरिद्वार के ग्राम जियापोता कटारपुर मार्ग में भगवती विहार के पीछे स्थित लगभग 10 बीघा भूमि क्षेत्रफल पर प्रतीक अग्रवाल द्वारा किये जा रहे अनधिकृत निर्माण व विकास कार्य के सम्बन्धव उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 ) के अधीन नोटिस जारी कर स्थल पर किया जा रहे अनधिकृत निर्माण व विकास कार्य को बंद करने तथा कारण बताने हेतु प्रेषित किया गया। विपक्षी द्वारा नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया गया और ना ही स्थल पर अनधिकृत रूप से किया जा रहे निर्माण व विकास कार्य को रोका गया।
अनधिकृत भू-विकासकर्ता द्वारा निरंतर आदेशों की अवहेलना करते हुए स्थल पर विकास कार्य जारी रखा गया। स्थल पर निर्माण व विकास कार्य ना रोके जाने के फलस्वरूप सचिव, हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण के आदेशानुसार स्थल पर किये गये निर्माण व विकास कार्य को प्राधिकरण टीम द्वारा मौके पर ध्वस्त किया गया तथा अनधिकृत निर्माण व विकासकर्ता को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किए बिना स्थल पर किसी भी प्रकार के निर्माण व विकास कार्य न करें।