तनवीर
हरिद्वार, 29 अगस्त। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने मारूति, टाटा एवं महिंद्रा शोरूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने डीलरों को सभी को नियमों का पालन करने और आरटीओ. कर दर की सूची प्रत्येक शोरूम परिसर में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा किए जाने के निर्देश दिए। एआरटीओ ने वाहन बिक्री की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के भीतर वाहन का पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित करने और कोई भी अपंजीकृत वाहन शोरूम से बाहर न ले जाए जाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि वाहन का समस्त विवरण सही एवं पूर्ण रूप से वाहन पोर्टल पर दर्ज किया जाए। अन्य आवश्यक निर्देश समय-समय पर डीलरशिप को उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उनका पालन अनिवार्य होगा। डीलरों को निर्देशित किया गया कि कम्प्लायंस रिपोर्ट 7 दिन के भीतर ए.आर.टी.ओ. कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


