तनवीर
हरिद्वार, 22 अगस्त। आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे व्यवहारिकता की क्रांति अभियान के अंतर्गत पूर्व जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। संजय सैनी ने बताया कि आवास विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा लागू शासनादेश के द्वारा नए क्षेत्रों में 25 फीट तक चौड़ी सड़कों पर अधिकतम 2 तल व 30 फीट तक चौड़ी सड़कों पर अधिकतम 3 तल ही अनुमन्य होंगे, यह नियम लागू कर दिया है। जबकि इससे पूर्व सड़क की चौड़ाई कितनी भी हो रोड वाइंडिंग छोड़कर अधिकतम 3 तल और 40 फीट तक चौड़ी सड़कों पर अधिकतम 4 तल अनुमन्य किए जाते थे।
पुराने क्षेत्रों में 15 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों पर अधिकतम तीन तल एवं 30 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों पर अधिकतम 4 तल स्वीकृत किए जा रहे हैं। पूर्व में आवासीय में इन्हीं क्षेत्रों की सड़कों पर 3 तल व 4 तल स्वीकृत किए गए हैं। अब इन्हीं सड़कों पर 2 तल व 3 तल ही स्वीकृत किए जा रहे हैं। जिससे लोगों का शोषण हो रहा है और अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। जबकि अन्य कैटेगरी में भवनो की ऊंचाई को 100 फीट तक बढ़ा दिया गया है। संजय सैनी ने कहा कि उपरोक्त नियम देहरादून को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जबकि हरिद्वार मे देहरादून से अपेक्षाकृत कम चौड़ी सड़कें व कम क्षेत्रफल के प्लाट हैं।
हरिद्वार एक लंबी पट्टीनुमा शहर है और जमीने बहुत महंगी हैं। जिसके चलते यहां अधिकांश जनता 3 व 4 तलों में अपने आवासीय घरों का निर्माण करती है। इसलिए पूर्व के नियमों में नए क्षेत्रों में 4 तल तक अनुमन्य किए जा रहे थे। शहर में बढ़ती आबादी के चलते आवासीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार नए शहर बसाने की बात कर रही है। वहीं सरकार द्वारा नए क्षेत्रों में भवनों की ऊंचाई को कम कर दिया गया है। इसलिएः इस नियम को समाप्त कर पूर्ववर्ती नियमों को लागू किया जाए।