तनवीर
हरिद्वार, 13 अक्टूबर। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को महीने में एक बार अनिवार्य रूप से कोविड टेस्ट कराना होगा। टेस्ट नहीं कराने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाही का सामना करना होगा। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी सी.रविशंकर ने जनपद के समस्त विभागों व कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिमाह में एक बार अपना कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से कराने निर्देश दिए हैं।
यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी टेस्ट नहीं कराता है, तो सम्बन्धित के विरुद्ध महामारी अधिनियम-1897 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। समस्त अधिकारियों व कार्मिकों को पहले रैपिड एन्टिजन टेस्ट कराना होगा। रैपिड एन्टिजन टेस्ट में जो नेगेटिव पाए जाएंगे उनको ट्रू नेट टेस्ट और जो ट्रू नेट टेस्ट में नेगेटिव नहीं होंगे उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। ताकि समय पर चिकित्सीय उपचार संभव हो सके।


