ब्यूरो
हरिद्वार। 13 वर्षीय लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो, अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच साल के कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 20 अगस्त 2022 को नगर कोतवाली क्षेत्र में आरोपी सोमिल ने मकान मालिक की 13 वर्षीय पुत्री के साथ अश्लील हरकत की थी। जिसपर पीड़िता के पिता ने आरोपी किराएदार सोमिल पुत्र विजय बाबू निवासी इबासमंडी आयुर्वेदिक कॉलेज के पीछे,बाबा गरीब दास कोतवाली व जिला बरेली यूपी के खिलाफ नाबालिग पुत्री से अश्लील हरकते करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
बताया था कि 38 वर्षीय आरोपी सोमिल अपनी बुआ के लड़के के साथ करीब सात आठ महीने से शिकायतकर्ता के यहां किराए पर रह रहा था। घटना वाले दिन शिकायतकर्ता ने अपनी नाबालिग पुत्री को तीन माह का बकाया किराया लेने के लिए आरोपी सोमिल के पास भेजा था। थोड़ी देर बाद पीड़ित लड़की रोते हुए शिकायतकर्ता के पास पहुंची और सारी बात बताई थी। पीड़ित लड़की ने बताया था कि जब वह आरोपी के कमरे में गई तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था और छेड़छाड़ करने लगा था।
पीड़िता के रोने की आवाज सुनकर मौके पर लोग इकट्ठा हो गए थे। मौका पाकर आरोपी सोमिल वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी सोमिल को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था।अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने पांच वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।


