तनवीर
न्यू वेरिएंट ओमिक्रोन के नियंत्रण के लिए रविवार को s.o.p. में राज्यवासियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य में 12वीं तक के सभी स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र 22 जनवरी तक जनहित में बंद किए गए हैं। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं संचालित रहेंगी।
साथ ही राजनैतिक रैलियां धरने प्रदर्शन 22 जनवरी तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। होटल,रेस्टोरेंट, ढाबे,भोजनालय 50% क्षमता के साथ कोविड-19 नियम के तहत संचालन की अनुमति दी गई है।
विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50% क्षमता के साथ शामिल रहने की अनुमति पूर्व की भांति दी गई है। खेल स्टेडियम ,खेल के मैदान कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ 50% क्षमता के साथ क्षमता के साथ खोले जाएंगे। जिम,शॉपिंग मॉल ,सिनेमा हॉल, थिएटर आदि भी 50% क्षमता के साथ संचालित रहेंगे। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 22 जनवरी तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।जो गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधित है। उनका अनुपालन होगा। s.o.p. में मुख्य रूप से राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित Indoor मीटिंग में अधिकतम 300 व्यक्ति एवं स्थल की क्षमता के 50% व्यक्तियों या इनमें से जो भी न्यूनतम हो को प्रतिभाग करने की अनुमति भी दी गई है।




