तनवीर
हरिद्वार, 3 सितम्बर। ज्वालापुर स्थित पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्र छात्रा-छात्राओं द्वारा आयोजित कोर्ट में सरकार बनाम रतन आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के मुकदमें में छात्र-छात्राओं ने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की भूमिका में अपनी दलीलें प्रस्तुत की। जज की भूमिका में कालेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी अरविंद एवं रोहन को आजीवन कारावास व रतन को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सानिया, तबस्सुम, मोहम्मद, नैय्यर, जेबा अहमद, मीनाक्षी, मोहम्मद नसरुद्दीन, नूर आलम, सिया रानी, अखिलेश, ईशान, शिशमान दुबे, सत्यम, प्रियांशु, मुकुल, अंकित, ललिता, अलीशा, कात्यायना एवं बचाव पक्ष की तरफ से पूजा, जीशान, नैना, जीशान मंसूरी, अफसाना, आशीष चतुर्वेदी, गोल्डी, अंजलि, ममता, सुरभि, सुरातमिका, ओंकारनाथ, अभिमन्यु, संजीत, उर्वशी, क्षितिज, कमल, भदौरिया, प्रतिभा सौरभ आदि ने अपने-अपने तर्क दिए। कालेज के प्रबंधक कमल शर्मा, निदेशक शिवम शर्मा, नेहा शर्मा आदि ने सभी छात्र-छात्राओं को आशीर्वाद दिया।
कॉलेज की शिक्षकाएं शीतल चौहान, दिव्यांश, रूपाली, नीलू आदि मूट कोर्ट में उपस्थित रहे। कालेज प्राचार्य ने मूट कोर्ट में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया।