गैर इरादतन हत्या के मामले में महिला समेत दो आरोपियों को सुनाई 7 साल के कारावास तथा 11-11 हजार जुर्माने की सजा

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ब्यूरो


हरिद्वार, 3 सितम्बर। गैर इरादतन हत्या के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने महिला समेत दो व्यक्ति को सात 7 साल के कारावास तथा 11- 11 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 8 मार्च 2012 को बजरीवाला बैरागी कैंप कनखल निवासी महिला सुमित्रा देवी पत्नी जंग बहादुर ने एक मुकदमा कनखल थाने पर दर्ज कराया था जिसमें बताया था कि उसके पड़ोस में रहने वाले गणेश व उसकी पत्नी उर्मिला अवैध कार्य करते थे। जिसका उनका पति विरोध करता था।

इसी बात की रंजिश को लेकर घटना वाले दिन दोपहर में जंग बहादुर के साथ गाली गलौज करने लगे थे। तभी वहां पहुंचे सुमित्रा देवी के बेटे अजय ने उन्हें गाली देने से मना किया तो आरोपी उर्मिला उसके पति गणेश व लड़के दिनेश व अनिल ने उसके साथ मारपीट की। अजय जब घर में आ गया तो आरोपी उर्मिला उसका पति गणेश लड़के दिनेश और अनिल को जान से मारने के लिए उन पर हमला कर दिया था। इस घटना में घायल अजय व जंग बहादुर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। जहां जंग बहादुर को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उर्मिला को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। जबकि गणेश व दिनेश फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी उर्मिला व दिनेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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