Breaking :-सख्ती के साथ कोविड- कर्फ्यू लागू, शराब की दुकानें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, 7:00 बजे से 10:00 बजे तक आवश्यक सेवाओं में छूट

Haridwar News
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कमल खडका/तनवीर

राज्य सरकार द्वारा सख्ती के साथ प्रदेश में 11 मई से 18 मई तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रूप से लागू रहेगा। 10 मई को 6:00 बजे से 1:00 बजे तक आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। जबकि 11 मई को आवश्यक सेवाओं की दुकानों को खोलने की अनुमति 7:00 से 10:00 बजे तक है कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में 20 व्यक्तियों को शामिल करने की प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी ।वहीं अंतिम संस्कार मैं 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।

कोविड-19 के दौरान 14 तारीख में गली मोहल्लों रोडसाइड और स्ट्रीट कॉर्नर की दुकानें 7:00 से 12:00 बजे तक खुली रहेंगी ।जबकि बैंक पोस्ट ऑफिस एलपीजी गैस आदि की सेवाएं प्रतिदिन सुचारू रूप से संचालित रहेंगी।प्रशासन द्वारा सख्ती करते हुए शराब बार आदि की दुकानें पूर्ण रुप से बंद रहेंगी।

राज्य में कोविड की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है सरकार गंभीरता से इस विषय को लेकर योजनाएं बना रही है आम लोगों की जीवन को बचाने के प्रयासों के तहत ही 11 मई से 18 मई तक कोविड-19 कर्फ्यू 7 दिनों तक लागू रहेगा। फल सब्जी मीट मछली के लिए 7:00 से 10:00 बजे तक की समय अवधि निर्धारित की गई है जबकि इसी संबंध में विभिन्न जनपदों के जिला अधिकारियों को सब्जी ऑनलाइन बिक्री के लिए भी कहा गया है जबकि अन्य राज्यों से प्रदेश में प्रवेश करने वाले यात्रियों को कोविड रिपोर्ट के साथ ही राज्य में अनुमति प्रदान की जाएगी ।जबकि मूल निवासियों को प्रवेश करने पर क्वॉरेंटाइन रखने की भी प्रक्रिया को लागू किया गया है

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