गैंगस्टर राजा उर्फ इरफान की संपत्ति होगी कुर्क,जिलाधिकारी ने जारी किए कुर्की के आदेश

Haridwar News
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तनवीर


हरिद्वार, 14 सितम्बर। गैंगस्टर राजा उर्फ इरफान की 26 लाख की संपत्ति कुर्क की जाएगी। संपत्ति कुर्क करने के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने कुर्की के आदेश् जारी कर दिए हैं। गैंगस्टर राजा उर्फ इरफान पुत्र अशरफ के खिलाफ आबकारी अधिनियम के 18, एनडीपीएस एक्ट के 2 व अन्य धाराओं में एक मुकद्मा दर्ज है। पुलिस के अनुसार शराब व अन्य मादक पदार्थो के अवैध धंधों से राजा ने लाखों की संपत्ति अर्जित की है। जिसमें पत्नि के नाम पर दादूपुर रूड़की में एक प्लाॅट व उसके खुद के नाम पर एक महेंद्रा बोलेरो शामिल है।

चल व अचल संपत्ति की कुल कीमत 26 रूपए आंकी गयी है। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध धंधों अर्जित की गयी उसकी संपत्ति कुर्क करने के संबंध में जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की थी। जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश जारी करते हुए तहसीलदार हरिद्वार को अचल संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया ह। साथ बोलेरो को थाने दाखिल किए जाने रानीपुर कोतवाली प्रभारी को नामित किया है।

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