तनवीर
हरिद्वार, 19 अगस्त। ज्वालापुर स्थित पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। मूट कोर्ट में सरकार बनाम रवि आईपीसी की धारा 376 व पोक्सो एक्ट के मुकदमे में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की भूमिका निभाते हुए अपनी दलीलें प्रस्तुत की। जज की भूमिका में कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने रवि के खिलाफ तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की तरफ से अनुपमा, चारू, ईशा, अंजलि, पूर्वा, शैली, शाहरुख, अभिलाष, शुभांशु, तर्कस आदि ने अपने-अपने तर्क दिए। बचाव पक्ष की तरफ से वर्षा, वंदना, माहिन, शिवानी, मोनिशा, सिद्धांत, हरीश, अर्पित, मुंतजीर, रिपुंजय शास्त्री आशीष जैन, तुषार आदि ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत की। कालेज के प्रबंधक कमल शर्मा, निदेशक शिवम शर्मा ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया।
प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने मूट कोर्ट में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया। मूट कोर्ट में शिक्षिकाएं शीतल चौहान, सोनी प्रजापति, जॉली चैहान भी मौजूद रही।