तनवीर
हरिद्वार: जिला अधिकारी ने अवगत कराया कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 145 मे 16 फरवरी, को जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन हेतु संशोधित समय-सारणी निर्गत की गई थी।
इस संबंध में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के पत्र संख्या 2146 मे 20 फरवरी, को प्रकरण में राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दृष्टिगत इस हेतु गठित अनुवीक्षण समिति के माध्यम से आयोग के अनुमोदन हेतु प्रेषित किए जाने की अपेक्षा की गई। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 150 मे 22 फरवरी, के उक्त शासनादेश को 16फरवरी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है।
उक्त शासनादेश संख्या 145 16 फरवरी, द्वारा जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटनके लिए निर्धारित कार्यक्रम को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।