इस क्षेत्र में रहेगी धारा 144

Haridwar News
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तनवीर

हरिद्वार 20 मई 2024: नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने अवगत कराया कि जिला मजिस्टेट, हरिद्वार के पत्रांक 1753 दिनांक 20 मई, में वर्णित सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, के पत्र 46/04 दिनांक 10 मई, के अनुसार प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला (समूह ग) परीक्षा 2023 के अन्तर्गत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) दिनांक 26 मई, 2024 (रविवार) को पूर्वान्ह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक परीक्षा भवन लोक सेवा आयोग, हरिद्वार एवं ज्वालापुर इंटर कॉलेज अपोजिट रेलवे स्टेशन, हरिद्वार में आयोजित की जायेगी।
परीक्षा केन्द का नाम परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार एवं ज्वालापुर इंटर कॉलेज अपोजिट रेलवे स्टेशन, हरिद्वार को दिनांक 26. (रविवार) पूर्वान्ह 10 बजे से 12 बजे तक सामान्य ाान एवं सामान्य तथा विषयपरक जानकारी परीक्षा का नाम विषय प्रयोगशाला सहायक विधि विाान प्रयोगशाला समूह ग की परीक्षा 2023 के अन्तर्गत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) सम्पन्न होगी।
परीक्षा के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-144 सी0आर0पी0सी0 लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं।
हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्टेªट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्टेªट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पंाच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो, हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा,निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, भारत सरकार/राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा, इस आदेश परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है, जिस कारण मेरे द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है।
यह प्रतिबंध उपरोक्त दिनांक 26 में परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे, यह जिला मजिस्टेªट, हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा नगर मजिस्ट्रेट द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये। इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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