तनवीर
E.D की जांच में पाया गया, कुंभ मेला 2021 के rtpcr test एवं एंटीजन टेस्ट में, लैब का फर्जीवाड़ा
ई.डी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर एसएसपी हरिद्वार ने लिया संज्ञान
हरिद्वार पुलिस बनी वादी
वर्ष 2021 में कोविड महामारी के दौरान आईसीएमआर के नियमों को ताक पर रखते हुए ज्वालापुर थाना क्षेत्रांतर्गत रानीपुर मोड़ स्थित नोवस पैथ लैब द्वारा फर्जी तरीके से एंटीजन/रैपिड कोविड़ टेस्ट करते हुए सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा कर आर्थिक लाभ कमाया गया था। फर्जी आरटीपीसीआर/एंटीजन टेस्ट करने की बात प्रकाश में आने पर तत्समय मैक्स कॉरपोरेट सर्विस कुंभ मेला व नलवा लैबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड हिसार एवं लालचंदवानी पैथ लैब के विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था तथा अवैध व अनैतिक रूप से धन कमाने की बात प्रकाश में आने पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संबंधित लैब में छापा मारा गया था तथा लैब के विरूद्ध पीएमएलए (prevention of money laundering act ,2002) के तहत जांच प्रारंभ की गई थी।
जांच के दौरान, यह तथ्य प्रकाश में आये कि लैब द्वारा कुंम्भ मेला हरिद्वार-2021 के दौरान आरएटी और आरटी-पीसीआर परीक्षण किए जाने में अनियमितता पाई गई जिसके आधार पर प्रयोगशाला Novus Path Labs को रु. 24120486/- द्वारा गलत भुगतान प्राप्त किया गया है।
इस प्रयोगशाला के आईसीएमआर डेटा की जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षणों के सबंध में आईसीएमआर पोर्टल पर की गई अधिकाश प्रविष्टियाँ नकली प्रतीत होती है, जो संचालक Novus Path Labs तथा लैब की पार्टनर संध्या शर्मा आदि द्वारा किया जाना प्रतीत होता है। फर्जी टैस्ट रिपोर्ट तथा बिल व अभिलेखो में फर्जी प्रवृष्टियों से सरकार को भारी राजस्व हानि होना तथा पैथ लैब संचालको द्वारा आपराधिक षडयन्त्र कर धोखाधड़ी कर अनुचित लाभ अर्जित किया जाना है।
जिससे लैब संचालक व उसके पार्टनर के विरुद्ध धारा 120 बी 420,467,468,471 का अपराध का होना पाया जाने पर Novus Path Labs हरिद्वार के संचालक व पार्टनर संध्या शर्मा आदि के विरुद्ध SSI राजेश बिष्ट के बयान जुबानी के आधार पर थाना ज्वालापुर पर मु0अ0सं0 201/24 धारा 120 बी 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक विकास रावत के सुपुर्द की गई।