नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

Crime
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पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया
हरिद्वार, 10 सितम्बर। नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। बीस साल कैद की सजा के साथ न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। 16 जनवरी 2026 को नगर कोतवाली अंतर्गत भारत माता पुरम नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था।

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला अस्पताल में पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद पुलिस ने पॉक्सो व अन्य संबंधित धाराओं में मुकद्मा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी सूरज प्रकाश पोखरियाल पुत्र वीरेंद्र पोखरियाल निवासी घटियाली पौड़ी गढ़वाल हाल निवासी भारत माता पुरम कालोनी भूपतवाला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकद्मे की विवेचना कर रही महिला उपनिरीक्षक निशा सिंह ने साक्ष्यों का संकलन करते हुए आरोपी के खिलाफ 2 मार्च 2026 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

विशेष पॉक्सो न्यायालय में आठ महीने तक चली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने तथा साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद 9 सितम्बर को आरोपी सूरज पोखरियाल को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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