तनवीर
हत्या के मुकद्मे में छात्र छात्राओं ने पक्ष विपक्ष के अधिवक्ताओं के रूप में पेश की दलीलें
हरिद्वार, 28 अगस्त। ज्वालापुर स्थित पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कालेज में एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्र छात्र छात्राओं ने मूट कोर्ट का आयोजन किया। मूट कोर्ट में धारा 302 अंतर्गत सरकार बनाम दुर्गेश के मुकद्मे में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ताओं के रूप में अपनी दलीलें प्रस्तुत की। मूट कोर्ट में जज की भूमिका में कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर आरोपी दुर्गेश को आजीवन कारावास व दूसरे आरोपी श्रवण को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की तरफ से ईशा, तानिया, विभु, कोमल, मुस्कान, नगमा, नताशा, प्रिया, प्रियंका, रिद्धि, रितिका, शगुन, सलमा, शीतल, स्नेहा, सुरभि, बीना, विजयलक्ष्मी, आदिल, बचाव पक्ष की तरफ से आसमा, अनीता, अर्चना, बबीता, बरखा, बरखा चौहान, चांदनी, दीपा, दीपशिखा, दीक्षा, गीतांजलि इरा, जया, ज्योति, कल्पना, खुशबू, भावना, मानसी शर्मा, पूनम, आयशा वर्मा, ररना आदि ने अपनी दलीलें प्रस्तुत की।
कालेज के प्रबंधक कमल शर्मा व निदेशक शिवम शर्मा ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने छात्र छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया। शीतल चौहान, सोनी प्रजापति, जॉली चौहान आदि शिक्षिकाएं भी मूट कोर्ट में उपस्थित रही।