तनवीर
हरिद्वार: जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनय शंकर पाण्डेय ने अवगत कराया है कि कोविड़ 19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत संक्रमण की रोकथाम एवं आम जन-मानस की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा /स्कार्फ पहनना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा। इसका उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड़ 19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप 500 रूपये तक जुर्माने के रूप में वसूला जायेगा।
जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट /नगर मजिस्ट्रेट/ नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार/रुड़की/क्षेत्राधिकारी (पुलिस)/थानाध्यक्ष/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत/जिला पर्यटन अधिकारी, हरिद्वार का होगा।