तनवीर
हरिद्वार, 31 अगस्त। जिला कारागार में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम गंगदासपुर थाना झबरेड़ा, हाल निवासी गणेशपुर रूड़की, थाना गंगनहर जिला को उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णय अंतर्गत जारी आजीवन कारावास एवं रूपये 10,000/ अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास एवं धारा-307 भादंसं में 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। उक्त बंदी की तबियत ज्यादा खराब होने पर बंदी को जांच/उपचार हेतु कारागार चिकित्साधिकारी की राय के अनुसार 18 अगस्त की रात्रि जेल गार्द अभिरक्षा में जिला चिकित्सालय भेजा गया था।
ड्यूटी पर तैनात जेल गार्द द्वारा 19 अगस्त को अवगत कराया गया कि बंदी को चिकित्साधिकारी हरिद्वार द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। उक्त बंदी की मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने उप जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच कर आख्या 15 दिवस में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।
इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य एवं बयान प्रस्तुत करना हो या लिखित रूप में अपना बयान दर्ज कराना चाहता हो तो वह एक सप्ताह के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक कलेक्ट्रेट भवन रोशनाबाद में स्थित उप जिला मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करा सकता है अथवा सूचना प्रस्तुत कर सकता है।