एडवोकेट अरूण भदौरिया ने डीजी हेल्थ व सीएमओ को भेजा कानूनी नोटिस

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राहत अंसारी

हरिद्वार, 22 मार्च। जनपद के न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं, मुंशी, टाइपिस्ट, स्टाप वेंडर आदि को कोरोना का टीका नही लगाए जाने पर अधिवक्ता अरूण भदौरिया ने स्वास्थ्य महानिदेशक व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में एडवोकेट अरूण भदौरिया ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गयी। ऐसे में जनपद के हरिद्वार, रूड़की, लकसर न्यायालयों में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं व उनके मुंशी तथा न्यायालय परिसर में स्टाम्प वेंडर व टाईपिस्ट का काम करने वाले हजारों लोगों के इससे संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ गया है।

नोटिस में स्वास्थ्य महानिदेशक व मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे टीकाकरण के तहत अभी तक अधिवक्ताओं उनके मुंशी, स्टाम्प वेंडर व टाईपिस्ट आदि को पहला टीका लगाए जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसके अलावा हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोरोना टीका दिए जाने की व्यवस्था के विषय में भी विभाग द्वारा अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गयी है। नोटिस में सरकार द्वारा कितनी वैक्सीन उपलब्ध करायी गयी, कितनी प्रयोग की गयी तथा कितनी वैक्सीन एक्सापयर हुई। इसकी जानकारी भी नोटिस के जवाब में मांगी गयी है। नोटिस में उठाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही नहीं किए जाने पर उच्च न्यायालय में जाने की चेतावनी भी दी गयी है।

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