तनवीर
हरिद्वार: जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देशानुसार वर्षा ऋतु में गंगा एवं सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के दृष्टिगत जनपद में संचालित समस्त आर०बी०एम० चुगान/मिटटी खुदाई हेतु निर्गत अनुज्ञापत्र/अनुमति पर 30 जुन के सूर्यास्त के पश्चात अग्रिम आदेशों तक रोक लगायी जाती है। तद्नुसार समस्त पटटाधारक/अनुज्ञाधारक 30 जुन के सूर्यास्त के पश्चात तत्काल खनन कार्य बन्द करना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर अवैध खनन माना जायेगा तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली एवं भारतीय दण्ड संहिता के सुसगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।