200 मीटर के दायरे में पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्र नहीं होंगे,जानिये क्यो…

Haridwar News
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तनवीर


हरिद्वार: नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार अवधेश कुमार सिंह ने अवगत कराया कि जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के पत्रांक 13246 दिनांक 30 अप्रैल में वर्णित सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या-330 दिनांक 20 अप्रैल के अनुसार उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा 2021 का आयोजन दिनांक 07 मई को दो सत्रों- प्रथम सत्र पूर्वान्ह 10 बजे से मध्यान्ह 1 तथा द्वितीय सत्र अपरान्ह 2 बजे से सांय 4 बजे तक, दिनांक 08 मई से 10 मई तक दो सत्रों-प्रथम सत्र पूर्वान्ह 9. बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक एंव द्वितीय सत्र अपरान्ह 02 बजे से सांय 05 बजे तक हरिद्वार नगर के उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार हाल नं0 01 (दि0 07 मई से दिनांक 10 मई तक), डा० हरिराम आर्य इण्टर कालेज, मायापुर निकट शंकराचार्य चौक, कनखल। (दि0 07 मई से दिनांक 08 मई तक), ज्वालापुर इण्टर कालेज रेलवे स्टेशन ज्वालापुर के सामने,ज्वालापुर (दि0 07 मई से दिनांक 10 मई तक) आदर्श शिशु निकेतन इण्टर कालेज मौहल्ला धीरवाली निकट दूर संचार पुरम ज्वालापुर हरिद्वार (दि0 07 मई से दिनांक 08 मई तक), स्वामी दर्शनानन्द इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी (एस0डी0आई०एम०टी०) गुरूकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार। (दि0 07मई से दिनांक 08 मई तक), श्री गुरू राम राय पब्लिक स्कूल, लक्सर रोड जगजीतपुर हरिद्वार (दि0 07.मई से दिनांक 08 मई तक), गुरूकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, हरिद्वार (दि0 07.05.2022 से दिनांक 10.05.2022 तक), एस०एम०एस0डी0 इण्टर कालेज सतीघाट कनखल, हरिद्वार। (दि0 07.05.2022 से दिनांक 09.05.2022 तक), पन्नालाल भल्ला म्युनिस्पिल इण्टर कालेज देवपुरा हरिद्वार। (दि0 07.05.2022 से दिनांक 09.05.2022 तक), उदयेश्वर पब्लिक स्कूल, ईदगाह रोड निकट पी०एन०बी० पीठ बाजार ज्वालापुर हरिद्वार (दि0 07.05.2022 से दिनांक 09.05.2022 तक) परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेंगी।
नगर मजिस्ट्रेट ने यह भी अतएव कराया है कि शांति एवं सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा नगर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे, कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा।

जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो, हरिद्वार नगर क्षेत्र के इन परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा, निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा तथा भारत सरकार/राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

ये प्रतिबंध दिनांक 07 मई, 2022 से दिनांक 10 मई, 2022 को परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के इन परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे। इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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