व्यापारी को और अधिक सतर्क रहना होगा-सीए आशुतोष पांडे

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विकास झा


हरिद्वार, 18 जनवरी। हरिद्वार के वरिष्ठ सीए आशुतोष कुमार पांडेय ने बताया कि खरीदारी के समय व्यापारियों को और अधिक सतर्क रहना होगा। क्योंकि एक जनवरी से केवल उन्ही बिलों और डेबिट नोटों पर जीएसटी क्रेडिट ले पाएंगे जो कि आपकी जीएसटी 2 ए/ 2 बी में दिख रहा होगा।
सीए आशुतोष पांडे ने करदाताओं और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स को सावधान करते हुए बताया कि आप व्यापारी बंधुओ को व्यापार करते समय ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है।

मोल भाव करना आपका अधिकार है और एक अच्छे व्यपारी की पहचान भी है। किन्तु अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। सस्ते के चक्कर में आप ऐसे सप्लायर से खरीद न कर बैठे जो कि कर नियमो का पालन न करता हो। टाइम से जीएसटी रिटर्न न फाइल करता हो या जीएसटी डिपाजिट न करता हो। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक जनवरी से जीएसटी का इनपुट क्रेडिट लेने के लिए एक और शर्त नोटिफाई कर दिया है (नोटिफिकेशन नम्बर 39/2021 दिनांक 21 दिसंबर 2021)। अब आपको अपनी परचेस पर इनपुट क्रेडिट लेने के लिए यह देखना होगा की क्या आपके जीएसटीआर 2ए/2बी में ये परचेस दिख रही है या नहीं।
5 फीसदी प्रोविशनल क्रेडिट का प्रावधान जो की सीजीएसटी रूल 36(4 ) में था। जिसमे उन बिलों का क्रेडिट लिया जा सकता था जो की जीएसटीआर 2ए/2बी में नहीं है वो भी 1 जनवरी से हटा दिया गया है। सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि पहले जीएसटी का इनपुट क्रेडिट लेने के लिए चार शर्तों का पालन करना होता था। जिसमें नंबर 1 – आपके पास खरीद का बिल होना चाहिए।

वस्तु या सेवा प्राप्त हो जाना चाहिए।सप्लायर ने जीएसटी का पेमेंट कर दिया हो। आप जीएसटी रिर्टन समय से फाइल कर रहे हो। अब पांचवी शर्त भी लागू कर दिया गया है। अब जीएसटी इनपुट क्रेडिट तभी मिलेगा जब बिल या डेबिट नोट जीएसटी 2ए/2बी में देख रहा हो। परचेस बिल या डेबिट नोट आपके जीएसटीआर 2ए/2बी में कब दिखेगा जब आपका सप्लायर अपनी जीएसटीआर समय से फाइल करेगा और सही फाइल करेगा। इसलिए अब व्यापारियों को खरीद करते समय और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीएसटी के कंप्लायंस पर अधिक ध्यान देने की जरुरत है। क्योंकि अगर आपने सेल किया और समय से और सही से जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया तो आपका पेमेंट भी बायर के द्वारा होल्ड किया जा सकता है।

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