बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा:-डा0आनन्द भारद्वाज

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तनवीर

क्या है स्कूल खोले जाने के नियम

मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने जनपद के समस्त प्रधानाचार्यो को विघालय खोले जाने के निर्देश देते हुए बताया कि कुुुछ शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यो के द्वारा विद्यालय के समय के बारे में पृक्षा की जा रही है, इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि एक पाली वाले विद्यालयों में विद्यालय का समय 9:30 से 3:30 बजे तक रहेगा।
1:30 बजे के बाद बच्चों को घर जाने की अनुमति दे दी जाएगी ।लेकिन शिक्षक विद्यालय में हीं रहकर उन बच्चों की ऑनलाइन टीचिंग करेंगे।जो बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं ।
जिन विद्यालयों में छात्र संख्या बहुत अधिक है तथा कक्षा कक्ष कम है वहां के प्रधानाचार्य विद्यालय को दो पाली में चलाने का निर्णय ले सकते हैं। दो पाली चलाने की स्थिति में 8:00बजे से 12:00बजे तक और 12:30 बजे से 3:30 बजे तक विद्यालय चला सकते हैं इसका कड़ाई से पालन करें । जबकि उत्तराखंड सरकार की s.o.p. के अनुसार किसी भी अभिभावक को विद्यालय में बच्चे भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अभिभावकों के द्वारा यह लिखकर दिए जाने के फलस्वरुप कि “मुझे बच्चे को विद्यालय भेजने में कोई आपत्ति नहीं है तथा मैं बच्चे को विद्यालय भेजने में सहमत हूं।तभी बच्चे को विद्यालय में आने की अनुमति दी जाएगी। सभी प्रधानाचार्य पहले दिन आए हुए बच्चों को एक एक कागज पर अभिभावकों की अनुमति का प्रपत्र दे दें जिससे कि वह अपने अभिभावकों से हस्ताक्षर कराके अगले दिन विद्यालय में जमा कर दे।

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