हरिद्वार, 21 सितम्बर। कालेज ऑफ लीगल स्टडीज कोर यूनिवर्सिटी रुड़की की और से हरिद्वार तहसील के गांव इक्कड़ कलां में विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और न्याय पाने के सरल तरीकों के बारे में जागरूक किया गया।
मुख्य अतिथि अपर जिला जज एवं लोक अदालत की स्थायी जज नीतू जोशी ने ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, स्थायी लोक अदालत के लाभ, घरेलू हिंसा, महिलाओं के अधिकार, मोटर दुर्घटना प्रतिकर और मध्यस्थता के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी। उन्होंने बताया कि कानून आम आदमी के लिए है और गरीब से गरीब व्यक्ति भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुफ्त वकील और न्याय प्राप्त कर सकता है।
शिविर में ग्रामीणों को पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, पेंशन, राशन कार्ड, घरेलू हिंसा से संबंधित समस्याओं के संबंध में विधिक परामर्श दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैरा लीगल वालंटियर टीम ने ग्रामीणों को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी। प्रो.डा संदीप कुमार के संयोजन और डा.प्रियंका मित्तल अग्रवाल के सह संयोजन में आयोजित शिविर का संचालन विधि संकाय के छात्र-छात्राओं ने किया।
कालेज के अधिष्ठाता प्रो.डा.जागेश्वर नाथ सिंह ने मुख्य अतिथि, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम, ग्राम प्रधान और समस्त ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया और कहा कि कालेज भविष्य में भी इस प्रकार के सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधि के छात्रों के लिए यह लोक अदालत और जमीनी हकीकत सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है। इस अवसर पर कालेज के समस्त प्राध्यापक, कर्मचारी, पैरा लीगल वालंटियर्स और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।


