12 नवम्बर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Haridwar News
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तनवीर

12 नवम्बर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
हरिद्वार, 4 नवम्बर। वादकारियों को सस्ता सुलभ एवं शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उददेश्य से जिला जज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिकन्द कुमार त्यागी की अध्यक्षता में 12 नवम्बर को हरिद्वार, रूड़की एवं लकसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अभय सिंह ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एन.आई.एक्ट वाद, बैंक धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, बिजली, पानी, एवं अन्य बिल भुगतान सम्बन्धी वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित सर्विस मामले, राजस्व, एवं अन्य प्रकृति के सिविल वाद जिनमें सुलह-समझौता वार्ता द्वारा वाद का निस्तारण संभव हो, निस्तारण हेतु रखा जायेगा। जो वादकारी अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं।

वह सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने वाद को निस्तारण हेतु लोक अदालत में नियत करवा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अभय सिंह ने अपील की है कि वादकारीगण राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का लाभ उठायें और अपने वादों को आपसी सुलह समझौता वार्ता द्वारा अंतिम रूप से निस्पादित करायें। लोक अदालत में निपटाये गये वाद की आगे किसी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती। क्योंकि लोक अदालत में वाद को अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है।

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