धारा 144 लागु:उल्लघंन पर होगी कार्यवाही

Haridwar News Uttarakhand
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       हरिद्वार। नगर मजिस्ट्रेट जगदीश लाल ने जानकारी देते हुये बताया कि भारत सहित विश्वभर में महामारी का पर्याय बने (covid-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी एवं पृथक्कीरण social distancing and isolation के उपयोग को लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है। 
   जैसा कि uttarakand epidemic diseases, covid-19 regulations, 2020 epidemic diseases act 1897 के प्रभावी होने के फलस्वरूप कोरोना वायरस (covid-19)संक्रमण की दृष्टिगत दिनांक 23 मार्च के 21ः00 बजे से दिनांक 31 मार्च की 23ः59 बजे तक के लिए लाॅक डाउन की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
   अधिसूचना के क्रम में जगदीश लाल नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से जनपद हरिद्वार के नगरीय क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत आदेश लागु किये।

  1. जनपद हरिद्वार के नगरीय क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत पांच या उससे अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी स्थान एकत्रित नही होंगे और न कोई सार्वजनिक सभा, पूजा, यज्ञ, जलसा करेंगे और न ही रैली आदि निकालेंगे।
  2. सभी स्थानीय/विदेशी प्रभासी उक्त अवधि के लिए अपने घरों पर ही प्रवास करेंगे। केवल मूलभूत सविधाओं के लिए सामाजिक दूरी के मानकों (guide lines for social distancing) का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
  3. लाॅक डाउन की अवधि में ऐसे सभी यात्री जो विदेश अथवा अन्य प्रान्तों से हरिद्वार नगर में आयें है वह अपने घर पर ही क्वारन्टइन स्थिति में रहेंगे।
  4. कोई भी व्यक्ति पुस्तक, पत्रिका अथवा किसी अन्य माध्यम (यथा इलैक्ट्रोनिक, प्रिन्ट मीडिया,whatsapp, facebook twitter इत्यादि)से एसा लेख व संदेश प्रकाशित नही करेगा जिससे लाॅक डाउन के दोरान कोविड-19 संक्रमण को लेकर आम जन मानस में भय का वातावरण बनंे।
  5. कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से ऐसा कृत्य, भाषण सूचना का  सम्प्रेषण आदि कारित  नही करेगा, जिससे आम जन मानस में उक्त बिमारी को लेकर गम्भीर आशंकायें व भय उत्पन की आशंका हो।  
    चूंकि समय कम है और उपर्युक्त आदेश/निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में आपत्ति आमत्रित करना एवं उसकी व्यक्तिगत सुनवाई एवं निस्तारण किया जाना सम्भव नही है।
    यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है जो दिनांक 22 मार्च से तत्काल रूप से प्रभावी होगा। उपरोक्त आदेश उल्लंघन धारा 188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा दिनांक 31 मार्च को सांय 05ः00 बजे तक लागू रहेगा।
     

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