तनवीर
कालेज के छात्र-छात्राओं ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रूप में रखी दलीलें
हरिद्वार, 30 जुलाई। ज्वालापुर स्थित पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। मूट कोर्ट में सरकार बनाम रोहन आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के मुकद्मे की सुनवाई हुई। मुकद्मे में कालेज के छात्र-छात्राओं ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रूप में अपनी-अपनी दलीलें पेश की। जज की भूमिका में कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने रोहन के खिलाफ पेश किए गए तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए रोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की तरफ से आशीष, इंद्रजीत, मोहम्मद जुबेर, आशी भारद्वाज, सौरव, दिव्या, कोमल, अभिनव आदि ने अपने तर्क कोर्ट के समक्ष रखे। बचाव पक्ष की तरफ से रामेश्वर, श्वेता, महिमा, रुचिका, अंजली, आकांक्षा, रविस्ता, गुलिस्ता, खुशनवाज, वैभव चौहान आदि ने अपनी दलीलें पेश की। कालेज के प्रबंधक कमल शर्मा, निदेशक शिवम शर्मा आदि ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया।
कॉलेज की शिक्षिकाएं शीतल चौहान, दिव्यांशु शालू, अदिति आदि मूट कोर्ट में उपस्थित रही। कालेज के प्राचार्य ने मूट कोर्ट में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।