10 अप्रैल को लगेगी लोक अदालत

Haridwar News
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राहत अंसारी

हरिद्वार, 8 मार्च। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक भारती शर्मा की अध्यक्षता में 10 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक हरिद्वार, रूड़की एवं लक्सर न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, 138 एन.आई.एक्ट, पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित वाद, शमनीय प्रकृति के अपराधिक वाद के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामलें भी निपटाये जायेंगे। कोई भी व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकृति का वाद, न्यायालय में लम्बित है अथवा प्री-लिटिगेशन का मामला है तो वह सम्ब्न्धित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में स्थापित ड्राॅप बाॅक्स में डालकर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार की ई-मेल आई.डी. कसेंींतपकूंत/हउंपसण्ब्वउ पर या जिला न्यायालय हरिद्वार के ई-मेल आई.डी.-कर.ींत.नं/दपबण्पद पर सुलह समझौते हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर, राष्ट्रीय-लोक अदालत में निस्तारण हेतु अपना वाद नियत करवा सकते है।

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