200 मीटर के दायरे में नहीं होगी भीड़ एकत्र

Haridwar News
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तनवीर

हरिद्वार: नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार अवधेश कुमार सिंह ने अवगत कराया कि 24 अगस्त में वर्णित सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र संख्या 128 के अनुसार उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा-2021 28.अगस्त को दो सत्रों मे- (पूर्वाहन 9.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक तथा अपराहन 2.00 बजे से 5.00 बजे) तक हरिद्वार नगर के सेंटर कोड 101 परीक्षा भवन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार हॉल नंबर 1 से 6 तक, सेंटर कोड 102 सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कालेज मायापुर, हरिद्वार में आयोजित की जायेगी।
अतएव शांति एवं सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु हरिद्वार नगर के इन परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे, कोई भी व्यक्ति इन परीक्षा केन्द्रों के आस-पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो, हरिद्वार नगर क्षेत्र के इन परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा, निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, भारत सरकार/राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
ये प्रतिबंध दिनांक 28 अगस्त, 2022 को परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के इन परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे, यदि यह जिला मजिस्ट्रेट,हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा नगर मजिस्ट्रेट द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये। इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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