28 अप्रैल से 3 मई तक जनपद मे कोरोना कर्फ्यू ,पढ़े नियम

Haridwar News
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राहत अंसारी/कमल खडका

जन सुरक्षा को देखते हुए 28 अप्रैल से 3 मई तक जनपद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लागु। जिला अधिकारी सी रवि शंकर के आदेशों के चलते कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवा में पूर्व की भांति छूट प्रदान की गई है। जबकि कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों की आवाजाही को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है दूरसंचार इंटरनेट सेवाओं को कर्फ्यू में छूट प्रदान की गई है।

जनपद में अति आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। कर्फ्यू के दौरान फल सब्जी, डेयरी, बेकरी, मीट मछली, राशन, सस्ते गल्ले की दुकान ,पेट्रोल पंप गैस आपूर्ति और दवाई की दुकानें खुली रहेगी। साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के आवागमन और फैक्ट्रियों के संचालन पर कोई रोक नहीं रहेगी।

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