तनवीर
हरिद्वार, 1 जुलाई। नए कानून के तहत पहली एफआईआर हरिद्वार जनपद में दर्ज की गयी है। ज्वालापुर कोतवाली में बिजनौर निवासी विपुल भारद्वाज की डिजिटल तहरीर पर चाकू के बल पर मोबाइल लूट के मामले में बीएनएस की धारा 309 (4) के तहत दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकद्मा दर्ज कर करने के बाद उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर की गयी एफआईआर की कापी दी गयी। सीओ शांतनु पराशर ने वादी विपुल भारद्वाज को एफआईआर की कापी सौंपी और विवेचक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी डेढ़ सौ साल से प्रचलित कानूनों के साथ उत्तराखंड में भी तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। लागू किए गए नए कानून के तहत पहला मुकद्मा हरिद्वार में दर्ज किया गया है।