विडियो:-अनधिकृत रूप से व्यवसायिक निर्माण कार्यो को बन्द करने के आदेश

Haridwar News
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हरिद्वार :- प्राधिकरण/उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद् द्वारा आवास विकास काॅलोनी, शिवालिक नगर, हरिद्वार मे होटल प्रशांत ग्रैंड के बराबर में, भूखण्ड सं0 आर-81 पर भूतल एवं उसके ऊपर दो तलों में पंकज चौहान द्वारा किये जा रहे व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है। आर-81 के बराबर में ही पंकज चौहान द्वारा बेसमेन्ट के ऊपर पांच तलों में अनधिकृत रूप से व्यवसायिक निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त निर्माण के सम्बन्ध में परिषद् की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस निर्गत कर अनधिकृत निर्माणकर्ता को स्थल पर निर्माण कार्य बन्द करने के आदेश किये गये। पंकज चौहान द्वारा निरन्तर आदेशो की अवहेलना करते हुए स्थल पर निर्माण कार्य जारी रखा गया।


उक्त के अतिरिक्त शिवालिक नगर में भूखण्ड सं0 एच-25 पर श्री विमल कुमार द्वारा भूतल पर व्यवसायिक निर्माण कार्य कराये जाने के कारण निर्माण को प्राधिकरण द्वारा सील किया गया। विमल कुमार को परिषद् की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करते हुए मौके पर निर्माण बन्द करने के निर्देश दिये गये है किन्तु निरन्तर आदेशो की अवहेलना करते हुए निर्माण को जारी रखा गया।
निर्माण कार्य जारी रखने के कारण उक्त तीनों निर्माणों को प्राधिकरण द्वारा मौके पर सील किया गया तथा अनधिकृत निर्माणकर्ताओं को हिदायत दी गयी कि सील को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त न करें तथा भविष्य में नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण करें।

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