मंदिर मस्जिद के लाउडस्पीकर मानकों के अनुरूप ही बजाए जाएंगे

Haridwar News
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तनवीर

थानाध्यक्ष पथरी द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के संबंध में मस्जिदों, मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर के संबंध में दिए गए आदेश निर्देशों के चलते थाना क्षेत्र के मौलवी पुजारी और संभ्रांत लोगों की थाने पर मीटिंग की गई। न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश निर्देश से अवगत कराया। मंदिर मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप परमिशन होगी व लाउडस्पीकर मानकों के अनुरूप ही बजाए जाएगी।

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