ऱाहत अंसारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 कर्फ्यू दिशा निर्देश जारी करते हुए 9 जनवरी तक रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। बाजारों के खुलने का समय सुबह 6बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। जिम,शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड नियम के तहत खुलेंगे।
विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही शामिल हो सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही जाने की अनुमति है।सभी आंगनवाड़ी एव बारहवीं तक के स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद रहने के आदेश है
साथ ही ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। मुख्य रूप से राजनीतिक , धरना प्रदर्शन 16 जनवरी तक नहीं होंगे। सांस्कृतिक ,शैक्षिक ,मनोरंजन इवेंट 16 जनवरी तक नहीं होंगे। कोविड-19 का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। sop में मुख्य रूप से भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में मास्क तथा दूरी का पालन करना होगा।