राहत अंसारी /तनवीर
कोविड-19 की दूसरी लहर की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा की रात्रि 10:30 से सुबह 5:00 तक पूर्ण रूप से लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया।साथ ही धार्मिक राजनैतिक विवाह समारोह आदि में 200 लोगो से अधिक संख्या नहीं होगी। सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या 50% से अधिक नहीं होगी ।ऑटो, बस ,विक्रम ,रिक्शा चालक इन नियम का पालन करेंगे। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट ,बार जिम 50% नियमों की शर्तों पर ही संचालित होंगे।जबकि कोचिंग सेंटर , स्विमिंग पूल, स्पा पूर्ण रुप से बंद रहेंगे। नियमों का पालन कड़ाई से किया जाएगा।उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।