200 मीटर की परिधि मे रहेगी धारा 144

Haridwar News
Spread the love

तनवीर

हरिद्वार: सिटी मजिस्ट्रेट हरिद्वार नूपुर वर्मा ने अवगत कराया है कि जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के आदेश के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) परीक्षा रविवार को प्रथम सत्र में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक हरिद्वार नगर के निम्न परीक्षा केन्द्रों -परीक्षा भवन उत्तराखण्ड पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार (हाल मं0-01-06), दून पब्लिक हायर सै० स्कूल भूपतवाला खड़खड़ी हरिद्वार, आनन्दमयी सेवा सदन एम०एम०आई०सी० भोलागिरी रोड़ हरिद्वार, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल रोड हरिद्वार, शिवडेल स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार, श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर हरिद्वार, अचिवर होम पब्लिक स्कूल जगजीतपुर हरिद्वार, डी.ए.वी. सैचरी पब्लिक स्कूल जगजीतपुर लक्सर रोड़ कनखल हरिद्वार, डिवाईन लाईट स्कूल जगजीतपुर नियर फुटबाल ग्राउन्ड हरिद्वार, शांति मैमोरियल पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर हरिद्वार, महर्षि विद्या मन्दिर जगजीतपुर हरिद्वार, ई०सी० ग्रुप आफ इंस्टिटयूट लक्सर रोड हरिद्वार, डा. हरिराम आर्य इण्टर कालेज शंकराचार्य चौक कनखल हरिद्वार, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज मायापुर हरिद्वार, पन्ना लाल भल्ला म्यूनिरपल इण्टर कालेज मायापुर हरिद्वार, सैटमेरी सीनियर सै० स्कूल ज्वालापुर हरिद्वार, ज्वालापुर इण्टर कालेज रेलवे स्टेशन रोड ज्वालापुर हरिद्वार, गर्वमेन्ट गर्ल्स इण्टर कालेज रेलवे फाटक ज्वालापुर हरिद्वार, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार, इण्टर कालेज नील खुदाना ज्वालापुर हरिद्वार, आदर्श शिशु निकेतन इन्टर कालेज मौ० धीरवाली ज्वालापुर हरिद्वार, दीक्षा राईसिंग स्टार पब्लिक स्कूल ईदगाह रोड ज्वालापुर हरिद्वार, राष्ट्रीय इन्टर कालेज सीतापुर हरिद्वार, धूमसिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल सीतापुर ज्वालापुर हरिद्वार, होली गेजिस पब्लिक हाई स्कूल सराय रोड़ ज्वालापुर हरिद्वार, पर आयोजित की जानी है।

सिटी मजिस्ट्रेट ने यह भी अवगत कराया कि शांति एवं सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला अधिकारी अथवा सिटी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे, कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो, हरिद्वार नगर क्षेत्र के इन परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा, निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

भारत सरकार / राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ये प्रतिबंध दिनांक 08 जनवरी, 2023 को परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे। इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
……………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *