तनवीर
देश और राज्य में नये वेरिएंट ओमीक्रोन वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया। जिसे रात्रि 10:00 बजे से लेकर प्रातः 6:00 बजे तक किया गया है इसी के साथ मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। अन्य राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वालों के लिए 72 घंटे पूर्व की rtpcr रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
जबकि दोनों वैक्सीन लगे होने पर छूट प्रदान की गई है। दुकान कार्यालय पर नियमों के तहत काम करने की छूट भी प्रदान की गई है मुख्य रूप से मंडी स्थलों पर आम लोगों की प्रवेश को पूर्णता बंद किया गया है। आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।विक्रम ऑटो सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति पूर्व की भांति दी गई है।रेलवे स्टेशन हवाई अड्डा एयरपोर्ट बस और टैक्सी ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज टिकट प्रदर्शित करने पर ही रात्रि कर्फ्यू में आवागमन की अनुमति 24 घंटे प्रदान की जाएगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैद्य आईडी कार्ड के साथ प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति 24 घंटे प्रदान की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।