तीस जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर देना होगा जुर्माना-सीए आशुतोष पांडे

Haridwar News
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विकास झा


हरिद्वार, 1 अप्रैल। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही भारत सरकार ने खाताधारकों के लिए एक नया नियम जारी किया है। जिसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने को लेकर खाताधारकों पर आगामी 30 जून तक 500 रू और इसके बाद 31मार्च 23 तक 1000 का जुर्माना तय कर दिया है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। उन्हें जुर्माने के साथ लिंक कराने का आखिरी मौका दिया है।

जुर्माना नहीं देने की दशा में उनका खाता इनएक्टिव किया जाएगा। वित्तीय मामलों को जानकार एवं वित्तीय सलाहकार सीए आशुतोष पांडेय ने बताया कि 31 मार्च 2022 के बाद और 30 जून 2022 तक ’पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक’ करने पर 500 रुपय की पेनल्टी लगेगी। इसके बाद 30 जून 2022 से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपये की पेनल्टी चुकाना पड़ेगा।

ऐसा नहीं करने पर 31 मार्च 2023 तक पैन -आधार लिंक नही करने पर पैन कार्ड इनएक्टिव किया जाएगा। सीए आशुतोष पांडे ने बताया कि सरकार की ओर से बार-बार लोगों से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने का आग्रह किया गया। इसके लिए खाताधारकों को पर्याप्त समय भी दिया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपने खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। ऐसे लोगों के लिए सरकार की ओर से चेतावनी जारी की गई है। जो लोग अपना खाता चालू रखना चाहते हैं। उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है।

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