ब्रेकिग:- साप्ताहिक बन्दी मे बदलाव,ये रहेगी व्यवस्था….

Haridwar News
Spread the love

तनवीर

जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जन सुरक्षा हित में जनपद के समस्त बाजार/मार्किट/व्यापारिक संस्थानों की साप्ताहिक बन्दी रखे जाने व साप्ताहिक बन्दी के दौरान उक्त क्षेत्र में पूर्णतः सैनेटाईजेशन की कार्यवाही के निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन द्वारा प्रत्येक सप्ताह शनिवार एवं रविवार को लाॅकडाऊन घोषित किये जाने कें कारण निर्धारित दिवसों पर साप्ताहित बन्दी को स्थगित किया गया था।

साप्ताहिक बन्दी की व्यवस्था

1 हरिद्वार शंकर आश्रम चौराहा से रानीपुर मोड व हैड पोस्ट आफिस हरिद्वार तक का समस्त बाजार एवं बहादराबाद का समस्त बाजार। शनिवार
2 हरिद्वार हैड पोस्ट आफिस हरिद्वार से खडखडी, भीमगोडा, भूपतवाला का समस्त बाजार। बुद्धवार
3 हरिद्वार शंकर आश्रम चैराहा से ज्वालापुर, कनखल, जगजीतपुर के आसपास का समस्त बाजार। बुद्धवार
4 हरिद्वार भगत सिंह चौक से बी0एच0ई0एल0 व शिवालिक नगर पालिका परिषद् नवोदय नगर,/रोशनाबाद का समस्त बाजार बृहस्पतिवार
5 रुडकी रुडकी नगर निगम तथा रुडकी कैन्ट का समस्त बाजार। बुद्धवार
6 रुडकी नगर पंचायत लण्ढौरा का समस्त बाजार। बृहस्पतिवार
7 रुडकी नगर पंचायत झबरेडा का समस्त बाजार। सोमवार
8 रुडकी नगर पालिका मंगलौर का समस्त बाजार। सोमवार
9 लक्सर तहसील लक्सर अन्तर्गत समस्त बाजार। सोमवार
10 भगवानपुर नगर पंचायत भगवानपुर का समस्त बाजार। सोमवार
11 रुडकी नगर पंचायत पिरान कलियर का समस्त बाजार। बु़द्धवार

बंदी के दौरान इन अवाशयक सेवाओ मे छुट रहेगी।

1- निर्धारित दिवसों में सम्बन्धित स्थानीय बाजार तथा उसमें अवस्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बन्द रहेगें, तथा केवल आवश्यक सेवाओ मे ये दुकाने खुली रहेगी-दवाओं की दुकानें,फल-सब्जी,मिठाई की दुकानें,पेट्रोल पम्प एवं गैस एजन्सियां,डेयरी,होम डिलीवरी,मीट-मछली की दुकाने(जिनके पास वैध लाईसेंस हो) प्रातः 07-00 बजें से सायं 07-00 बजें तक संचालित हो सकंेगी।
2- जनपद के विभिन्न नगर/क्षेत्रों में अवस्थित समस्त हेयर कटिंग सैलून/बारबर शाॅप हेतु प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार का दिन तथा समस्त आॅटोमोबाईल वर्कशाॅप एवं आॅटोमोबाईल शोरूम हेतु प्रत्येक सप्ताह शनिवार का दिन साप्ताहिक बन्दी हेतु निर्धारित किया जाता है।
3- प्रातःकालीन मार्निंग वाॅक पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होगा।
4- साप्ताहिक बन्दी दिवसों में वाहनों के आवागमन पर छूट रहेगी।
5- साप्ताहिक बन्दी दिवसों में सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के द्वारा बाजारों में पूर्ण रुप से सैनेटाईजेशन का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
6- साप्ताहिक बन्दी के दौरान निर्माण कार्य तथा इकाईयो से सम्बन्धित गतिविधिया संचालित हो सकेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *