200 मीटर की परिधी में रहेगी धारा 144

Haridwar News
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तनवीर


हरिद्वार, 20 अप्रैल। 23 से 27 अप्रैल तक आयोजित की जा रही उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा परीक्षा को संपन्न कराने के लिए लोक आयोग परीक्षा भवन सहित कई विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

नगर मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के हाल नं.1 से 6 तक, ज्वालापुर इण्टर कालेज, डा.हरिराम आर्य इण्टर कालेज, आनन्दमयी सेवा सदन म्युनिस्पिल महिला इण्टर कालेज, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज मायापुर, स्वामी दर्शनानन्द इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.डी.आई.एम.टी) गुरूकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुल कांगडी (डीम्डी) विंग ए हरिद्वार, गुरुकुल कांगडी (डीम्ड) विंग बी हरिद्वार, आदर्श शिशु निकेतन इण्टर कालेज मौहल्ला धीरवाली ज्वालापुर, म्यु.इण्टर कालेज ज्वालापुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि शाति एवं सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा केन्द्रों एवं आसपास की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा नगर मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे।

कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आसपास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो। परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आसपास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा।

निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार,राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

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